सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक कथित हिट एंड रन मामले की सुनवाई को पंजाब की अदालत से दिल्ली की रोहिणी अदालत में स्थानांतरित करने की इजाजत दे दी। यह मामला एक प्रोबेशनरी न्यायिक अधिकारी (ज्यूडिशियल ऑफिसर) से जुड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने यह आदेश मृतक के परिवार की उस दलील के आधार पर दिया, जिसमें आरोप लगाया कि आरोपी के न्यायिक अधिकारी होने की वजह से मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है।सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुझाव दिया कि केस को नोएडा स्थानांतरित करना ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि पीड़ित की भाभी दिल्ली में वकील हैं।हालांकि, पीठ ने यह मामला दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। पीड़िता ने एक और मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। इस केस को पीड़ित की पत्नी ने पंजाब से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर मामले में आगे किसी जांच की आवश्यकता होगी, तो वह दिल्ली पुलिस की तरफ से ही की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की इस वर्ष फरवरी में एक हिट-एंड-रन दुर्घटना में मौत हुई थी। इसमें आरोपी न्यायिक अधिकारी की कार शामिल थी। वह उस समय पंजाब के होशियारपुर जिले में प्रोबेशन पर तैनात था। अदालत को बताया गया कि यह मामला फिलहाल पंजाब के फगवाड़ा की अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया के चरण में लंबित है।

