मुनंबम वक्फ भूमि विवाद की जांच कर रहे सरकार की ओर से नियुक्त न्यायिक आयोग ने गुरुवार को कहा कि अगर केरल सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो विवाद का समाधान हो सकता है।
केरल । मुनंबम वक्फ भूमि विवाद की जांच कर रहे सरकार की ओर से नियुक्त न्यायिक आयोग ने गुरुवार को कहा कि अगर केरल सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो विवाद का समाधान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि हालांकि, यदि सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे बोर्ड को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उसे केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा तथा इसका कार्यान्वयन न्यायिक आदेशों के अधीन होगा।
नायर ने आगे कहा कि सरकार का मुनंबम निवासियों को बेदखल करने का कोई इरादा नहीं है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि निवासियों का पुनर्वास करना व्यावहारिक विकल्प नहीं है।
एर्नाकुलम जिले के मुनंबम गांव के निवासी, जिनमें अधिकतर ईसाई हैं, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन और संपत्ति पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान रसीदें हैं।