– एक्ट्रेस के पिता ने पहले सेलिना और उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी।
– सरकारी वकील ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
– टाक को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था।
मुबंई। मुंबई सत्र न्यायालय एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में आज यानी 24 मई को फैसला सुना दिया है। साल 2011 में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या का मामला सामने आया था। हर कोई इस घटना को सुनकर काफी हैरान था। इस मामले में एक्ट्रेस के सौतेले पिता को दोषी ठहराया गया था। वहीं, अब अदालत ने दोषी परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के साथ-साथ हत्या और सबूतों को नष्ट करने के मामले में एक्ट्रेस के सौतेले पिता दोषी पाए गए। 14 मई को कोर्ट ने सजा की अवधि पर दलीलें सुनी। वहीं, अब आज इसे लेकर फैसला आ चुका है। यह मामला 13 साल पुराना है।
साल 2011 में हुआ था मर्डर
बता दें कि दोषी परवेज टाक, लैला खान की मां सेलिना का तीसरा पति था। लैला खान अपनी मां और चार भाई-बहनों के साथ फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित बंगले में रहती थी। इसी बंगले में इन सभी लोगों की हत्या कर दी गई थी। प्रॉपर्टी को लेकर बहस के बाद एक्ट्रेस के पिता ने पहले सेलिना और फिर लैला समेत उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा कुछ महीनों बाद हुआ। पूरे परिवार के सड़े-गले शव बंगले से बरामद किए जाने के बाद टाक को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 40 लोगों से पूछताछ की गई थी।
कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
पिछले हफ्ते इस मामले को लेकर सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हिंसक वारदात में हत्या कर दी गई और शवों को नष्ट करने की कोशिश की गई। वहीं, टाक के वकील वहाब खान ने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी। उन्होंने अदालत के सामने यह प्रस्तुत किया कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। शव उनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने जेल में टाक के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए, उसे कम सजा देने की मांग की थी। वहीं, टाक ने अपने परिवार की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पत्नी अनाथालय में काम करती है, जो कि परिवार के गुजारे के लिए काफी नहीं है। उसके माता-पिता भी उन पर निर्भर हैं।
परवेज टाक का रह चुका है अपराधिक इतिहास
9 मई को मुंबई सत्र न्यायालय ने परवेज टाक को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। पूछताछ में टाक ने यह भी खुलासा किया है कि उसे लगता था कि सेलिना और उसका परिवार उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसे डर था कि पूरा परिवार दुबई चले जाएगा और उसे भारत में ही छोड़ देंगे। टाक का अपराधिक इतिहास होने के कारण जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो इस मामले का खुलासा हुआ।