Sambhal Jama Masjid: संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने ASI को इस मामले में 28 फरवरी को रिपोर्ट देने को कहा था। अब इस याचिका पर कोर्ट का आदेश सामने आया है। शुक्रवार को ASI की रिपोर्ट देखने को बाद हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई और मरम्मत की इजाजत नहीं दी है। ASI के देखरेख में मस्जिद परिसर साफ-सफाई जरुर की जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। बता दें, रमजान शुरु होने से पहले मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के सामने रंगाई-पुताई और मरम्मत करने की याचिका लगाई थी। हालांकि, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद पक्ष के आग्रह का विरोध किया था। हर साल मस्जिद में रमजान का महीना शुरु होने से पहले साफ-सफाई और मरम्मत का काम किया जाता रहा है।
मस्जिद पक्ष को लगा झटका
मस्जिद पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते दिनों एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई-पुताई और साथ ही मरम्मत करने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने ASI को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। शुक्रवार को ASI के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद में ASI अधिकारियों के सामने साफ-सफाई की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही मंगलवार तक कोर्ट के आदेश के खिलाफ अफनी आपत्ति दायर करने का समय दिया है।
न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची।
एक और जहां कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। वहीं, दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर बनी न्यायिक जांच आयोग एख बार फिर पूछताछ के लिए पहुंची। न्यायिक जांच आयोग की टीम शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। टीम शनिवार को भी संभल में ही रहेगी और वो अधिकारियों के भी बयान दर्ज करेगी। गौरतलब है कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत भी हो गई थी। साथ ही 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।