SC On Air Pollution In Delhi: दिल्ली में प्रदूषण स्तर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए AQI डाटा पेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जबतक हमें AQI लगातार कम होने का डाटा नहीं मिल जाता है, जबतक हम स्टेज 3 और स्टेज 2 लागू करने का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक GRAP-4 लागू होने के बाद भी ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले राजधानी में प्रदूषण स्तर काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई थी। कई इलाकों में AQI 500 पार चला गया था। लोगों को आखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या आने लगी थी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए प्रदेश में GRAP-4 लागू करने का आदेश दिया था। साथ ही स्कूलों को स्थिति सुधरने तक बंद रखने को कहा था। हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण स्तर में काफी कमी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी स्थिति अभी अच्छी नहीं है। प्रदूषण के खिलाफ अभी और कदम उठाने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं…
सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी और फिर इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल नहीं सौंपा गया था। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं, जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की थीं। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें पुलिस को दिए निर्देश दिखाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई निर्देश नहीं है, तो वे कैसे काम करेंगे।