Nagpur Violence: महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद लगातार जारी है। जिस वजह से नागपुर में हिंसा हुई। इस दंगे में प्रमुख आरोपी फहीम शमीम खान पर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में पुलिस की साइबर सेल का कहना है कि फहीम शमीम खान ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। पुलिस ने फहीम पर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड के खिलाफ एक्शन
दरअसल, पिछले दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क उठी। जिसके बाद इस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान पर आरोपी करार देते हुए कई धाराओं के साथ FIR दर्ज की गई। इस मामले में साइबर विभाग के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि इस हिंसा को लेकर साइबर पुलिस कुल चार FIR दर्ज की हैं।
उन्होंने बताया कि इस हिंसा को आग देने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ वीडियो शेयर किए गए। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया हैं, जिसमें फहीम खान भी शामिल है। पुलिस ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर किए भड़काऊ पोस्ट को डिलीट किए जा चुके हैं और बाकी की जांच जारी है।
BNS की धारा 152 का उल्लंघन
साइबर विभाग के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 भी लगाई गई है। बता दें, ये धारा तब लगाई जाती है, जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया जाता है। डीसीपी का कहना है कि दंगे के समय भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए ऐसा ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी। जिसके चलते यह धाराएं लगाई गई हैं।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
डीसीपी लोहित मतानी ने बताते है कि शुरुआती जांच में पता चला कि बांग्लादेश से ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस इन पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। नागपुल पुलिस ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी टीम लगातार काम कर रही है।