National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। बता दें, यह कदम ईडी द्वारा 09 अप्रैल 2025 को दायर की गई चार्जशीट के बाद उठाया गया है। वहीं, अब इस मामले में अगली सुनवाई 08 मई को होगी।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनना जरूरी है। उनके उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। बीजेपी) के नेता ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के फंड का गलत उपयोग कर रहे है। उन्होंने बताया कि दोनों एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के जरिए 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ती हासिल कर चुके हैं।
मालूम हो कि एजेएल जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है, को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) ने 50 लाख रुपये के मामूली भुगतान में अधिग्रहित कर लिया था। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन में 38-38% हिस्सेदारी रखते हैं।