Madras Camp Bulldozer Action: दिल्ली के बारापुला नाले के किनारे बसे मद्रासी कैंप पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कैंप अब ध्वस्तीकरण के लिए तैयार है। बता दें, यह कैंप दशकों से अवैध अतिक्रमण के रूप में चर्चा में बना रहा। कोर्ट ने 01 जून 2025 से तोड़फोड़ शुरू करने का निर्देश दिया है। लेकिन साथ ही निवासियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थित योजना भी सुनिश्चित करने को कहा है।
बता दें, कुछ समय पहले दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके तैमूर नगर में अवैध निर्माणों के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम (एमसीडी) की संयुक्त बुलडोजर कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 अप्रैल, 2025 के आदेश के बाद शुरू की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में तैमूर नगर नाले के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था।
अवैध अतिक्रमण का केंद्र है मद्रासी कैंप
दिल्ली के पुराने बारापुला पुल के पास स्थित मद्रासी कैंप लंबे समय से बारापुला नाले के किनारे अवैध अतिक्रमण के रूप में चिह्नित है। इस कैंप में करीब 400-500 परिवार रहते हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि इस कैंप की मौजूदगी से नाले में गंदगी जमा हो रही है। जिसकी वजह से मानसून के दौरान आसपास के इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है।
मालूम हो कि यह नाला दिल्ली के जल निकासी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए शहर की पर्यावरणीय और बुनियादी जरूरतों के लिए इसे साफ करना अनिवार्य है।
ध्वस्तीकरण के साथ पुनर्वास – HC
मंगलवार 12 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने मद्रासी कैंप को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कैंप का ध्वस्तीकरण 1 जून 2025 से शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB), लोक निर्माण विभाग (PWD), और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे इस कैंप के निवासियों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाएं।