Brij Bhushan Singh: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकादमे को अब बंद कर दिया है। कोर्ट बृजभूषण सिंह पर कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) प्रमुख और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह मामला एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर आधारित था, जिसमें यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता के पिता ने बाद में स्वीकार किया कि यह शिकायत झूठी थी और बदले की भावना से दर्ज की गई थी। इसके चलते कोर्ट ने 26 मई 2025 को इस मामले को बंद करने का फैसला सुनाया। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के अलग-अलग मामले अभी भी चल रहे हैं।