नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार की शाम को करीब सात बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि, ”मैं तन, मन, धन से लड़ रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं.”
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज एक जून तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वे 50 दिन की कैद के बाद 21 दिन के लिए जमानत पर रिहा हुए है।
अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. उन्होंने कहा कि, ”मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया.. सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं. देश के करोड़ लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा. सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच हूं.” उन्होंने कहा कि, ”मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं.”
केजरीवाल ने कहा कि, ”आज आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. देश भर के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, आशीर्वाद मुझे भेजा. कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मिलेंगे, मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे. मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा.”
उन्होंने कहा कि, ”कल दोपहर में एक बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. सब लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया.”
केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना होगा
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में अंतरिम जमानत दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी की पांच जून तक की अंतरिम जमानत का अनुरोध अस्वीकार कर दिया. लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के लिए एक जून को वोटिंग होगी. चार जून को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे|
केजरीवाल को 21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि, इस तरह का पहले का कोई उदाहरण नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. ईडी की ‘प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट’ (ECIR) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया. पीठ ने ईडी से कहा कि, ‘‘वे डेढ़ साल तक बाहर रहे. उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.”