नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसौदिया को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वह 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
यह आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। इसके बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।