नई दिल्ली। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
आदेश के मुताबिक, हिमाचल को रोज इतना पानी दिल्ली के लिए छोड़ना होगा। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने की अनुमति दी है। साथ ही हरियाणा को निर्देश दिया कि वह हथिनीकुंड से वजीराबाद तक अतिरिक्त पानी को दिल्ली तक भेजने की व्यवस्था करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त पानी छोड़ने से पहले हिमाचल, हरियाणा को सूचना देगा। यमुना नदी बोर्ड से हथिनीकुंड से छोड़े गए पानी को मापेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए।