नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न मामले में बुरे फंसे आरोपित प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। भवानी रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले की एक पीड़िता का अपहरण करवाया था। उनके खिलाफ इस मामले में जारी गिरफ्तारी के वारंट में हाईकोर्ट का यह फैसला आया है।
कोर्ट ने अंतरिम जमानत का फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस उनको गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकती है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि भवानी रेवन्ना को मिली जमानत का किसी भी तरह से जश्न ना मनाया जाए। वह पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगी। इन्हीं दो शर्तों के आधार पर ही अंतरिम जमानत दी जा रही है।