नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अरविंद केजरीवाल मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। बता दें, सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है।
ईडी कल सुबह हाईकोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि केजरीवाल की रिहाई न हो। अगर कोर्ट त्वरित सुनवाई के लिए तैयार होती है और लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाती है तो केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। लेकिन, कोर्ट निचली अदालत के फैसले पर स्टे नहीं लगाती है तो केजरीवाल दोपहर तक जेल से बाहर आ जाएंगे।
कोर्ट ने ईडी की मांग को ठुकराया
ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत पर बेल बांड स्वीकार करने के लिए दो दिन की अवधि तय करने की मांग की, ताकि ईडी हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील कर सके। मगर अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं हैं।
ईडी ने कोर्ट में दी दलीलें
सुनवाई के दौरान, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय और सह-अभियुक्तों से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास केजरीवाल को फंसाने के लिए कोई सुबूत नहीं है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि सात नवंबर, 2021 को, केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान सह-आरोपित चनप्रीत सिंह ने किया था।