– पुणे पोर्श हिट एंट रन मामले में बड़ा फैसला आया है।
– नाबालिग ने पोर्श कार से दो युवक-युवती को टक्कर मार दी थी।
– नाबालिग आरोपी के माता-पिता और दादा जेल में बंद है।
नई दिल्ली। पुणे पोर्श एक्सीडेंट में बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि नाबालिग को बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। आरोपी को 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसले रद्द
जस्टिस भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे ने नाबालिग आरोपी के ऑब्जर्वेशन होम भेजने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया। जजों ने आरोपी की मौसी की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार किया और उसे रिहा करने का आदेश दिया। इस केस में नाबालिग याचिकाकर्ता की कस्टडी में रहेगा।
मां से बदला था ब्लड सैंपल
12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड को 25 जून तक बढ़ा दिया था। 5 जून को उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी। इसमें पुष्टि हुई कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से बदला गया था।पुलिस ने अदालत को बताया कि नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए मां ने अपनी खून की जांच कराई थी।
हादसे में युवक-युवती की हुई थी मौत
नाबालिग ने 18-19 मई की रात को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को पोर्श कार से टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नाबालिग नशे में धुत था।
पुर्णे पोर्श एक्सीडेंट केस टाइमलाइन
18 मई
- नाबालिग 2.5 करोड़ की पोर्श कार लेकर कोजी पब गया। उसने 90 मिनट में 48 हजार रुपये शराब पर खर्च कर दिए।
- उसके बाद नाबालिग ब्लैक क्लब मैरिएट होटल पहुंचा। यहां भी उसने शराब पी।
- आरोपी अपने दोस्त के कार पोर्श लेकर निकला। कार की गति 200 किमी प्रति घंटे थी।
- तेज रफ्तार टक्कर से 24 वर्षीय अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौके पर मौत हो गई। कार का एयरबैग खुलने के कारण नाबालिग ने कार रोकी।
- लोगों ने आरोपी और उसके दोस्त को जमकर पीटा। पुलिस के हवाले कर दिया।
19 मई
- पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया।
- पुलिस ने आरोपी पर वयस्क की तरह केस चलाने की मांग की।
- जुवेनाइल बोर्ड ने निबंध लिखने और सात शर्तों पर नाबालिग को जमानत दे दी।
21 मई
- नाबालिग बेटे को कार देने के आरोप में बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल पर केस दर्ज हुआ
- आरोपी को शराब परोसने के लिए दोनों पब के मालिकों और कर्मचारियों पर केस दर्ज।
- आरोपी के पिता, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर, स्टाफ और कोजी रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर को गिरफ्तार किया गया।
22 मई
- जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।
- बोर्ड ने उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया।
- पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी के बिल्डर पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा।
23 मई
- पुणे पुलिस ने नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल, फ्रेंड और ड्राइवर से पूछताछ की।
24 मई
- अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता और पांच अन्य आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
- यरवदा पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों को जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया।
- मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया।
25 मई
- पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को अरेस्ट किया।
27 मई
- नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में दो डॉ. समेत तीन लोग को गिरफ्तार किया गया।