– 17 जून 2022 को अजमेर दरगाह के सामने हो रहा था प्रदर्शन।
– गौहर चिश्ती पर लगा था भड़काऊ भाषण देने का आरोप।
– पुलिस ने हैदराबाद से गौहर चिश्ती को किया था गिरफ्तार।
अजमेर। साल 2022 में सर तन से जुदा की नारेबाजी मामले में राजस्थान की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह मौलवी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती व पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इस दौरान गौहर चिश्ची ने कहा कि उसको न्याय मिल गया है।
दरअसल, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दी गई कथित टिप्पणी के बाद देशभर में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे। उसी दौरान 17 जून 2022 को अजमेर दरगाह के मुख्य गेट भर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ में कथित तौर पर नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगे थे।
अदालत के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील
सरकारी वकील गुलाम नाजमी ने कहा कि अदालत के फैसले की जांच करने के बाद अपील करेंगे। सभी आरोपियों अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती, तजीम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को अदालत से राहत मिली है।
हैदराबाद से पकड़ा गया था आरोपी
17 जून 2022 को हुई रैली में हुसैन चिश्ती ने मुस्लिम समुदाय की भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण दिया था। उसके खिलाफ जुलाई 2022 में केस रजिस्टर हुआ था। वह उसके बाद हैदराबाद भाग गया था। उस दौरान अजमेर के एसपी चुना राम ने जानकारी दी थी कि आरोपी को पकड़ने के लिए हैदराबाद पुलिस ने काफी सहयोग किया था। पुलिस को देख गौहर चिश्ती फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। उसको पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।