GST On Used Cars: सरकार ने पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 18%जीएसटी लागू कर दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया गया है कि यदि आपने किसी गाड़ी को 6लाख में खरीदा और बाद में उसे 1लाख में बेचा, तो 5लाख के मार्जिन पर 18%जीएसटी यानी 90,000रुपये टैक्स देना होगा। इस पोस्ट से लोगों में भ्रम फैल गया है। आइए, जानते हैं कि असल में क्या है मामला?
बता दें कि,जीएसटी काउंसिल ने पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों के रीसेल पर 18%जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह टैक्स केवल कार के “मार्जिन वैल्यू” पर लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप अपनी पुरानी कार बेचते हैं, तो आप पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स केवल व्यापारियों पर लागू होगा, जो पुरानी कारों का कारोबार करते हैं।
काउंसिल के फैसले से हुई गलतफहमी
55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब व्यापारिक वेंचर्स द्वारा बेची गई यूज्ड ईवी पर 12%की बजाय 18%जीएसटी लगेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कार 12लाख रुपये में खरीदी जाती है और 9लाख रुपये में बेची जाती है, तो केवल 3लाख रुपये के अंतर पर टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया, जिससे लोगों में यह भ्रम फैल गया कि यदि वे अपनी पुरानी कार बेचेंगे, तो उन पर टैक्स लगेगा।
व्यक्तिगत और व्यवसायिक बिक्री में अंतर
जीएसटी एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी ने इस पर बात करते हुए कहा कि यदि आप अपनी कार को किसी दोस्त या रिश्तेदार को बेचते हैं, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई डीलर 13लाख रुपये में कार खरीदता है और 17लाख रुपये में बेचता है, तो 18%जीएसटी केवल 4लाख रुपये के प्रॉफिट पर लगेगा।