Nikita Singhania Bail: बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार (04जनवरी, 2025) को अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सभी आरोपियों को जमानत दे दी। इसमें निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया शामिल हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया।
सुनवाई के दौरान, निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए इसे अवैध बताया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई थी। अदालत ने जमानत का यह निर्णय उस वक्त लिया जब मामले की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जांच जारी है।
आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने लगाए थे गंभीर आरोप
बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से और उसकी मां निशा सिंघानिया तथा भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। अतुल सुभाष ने इन तीनों पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था।
आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 1घंटे 23मिनट का वीडियो और 24पेज का सुसाइड नोट जारी किया था। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और यह भी कहा कि निकिता सिंघानिया ने मामले को निपटाने के लिए 3करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके अलावा, अतुल ने निकिता पर कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का भी आरोप लगाया था। बाद में निकिता ने तलाक का मुकदमा और कुछ अन्य गंभीर आरोपों वाले मुकदमे वापस ले लिए थे।
जौनपुर में भी चल रहे हैं अतुल सुभाष के खिलाफ मामले
जौनपुर की अदालत में अतुल सुभाष के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट से संबंधित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को तय की गई है। अतुल का परिवार बिहार से है, जबकि उनके ससुराल वाले जौनपुर के रहने वाले हैं। इस मामले की सुनवाई जौनपुर फैमिली कोर्ट में हो रही थी। अतुल ने आरोप लगाया था कि जज रीता कौशिक ने मामले को निपटाने के लिए उनसे 5 लाख रुपये की मांग की थी।