Waqf Amendment Bill: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित तीनों संशोधनों को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद, TDPने इस विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी कल लोकसभा में इसके पक्ष में मतदान करेगी।
बता दें कि,जनता दल यूनाइटेड (JDU) के संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है। इससे संभावना बढ़ गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी इस विधेयक के पक्ष में मतदान कर सकती है।
TDPके संशोधन
TDPने ‘वक्फ बाय यूजर’ से जुड़े प्रावधान में बदलाव की मांग की थी। इसके तहत, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले जो भी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां पंजीकृत हो चुकी हैं, वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी। हालांकि, यदि कोई संपत्ति विवादित है या सरकारी है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है। इससे संपत्ति विवादों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी।
जांच प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
TDPके एक अन्य संशोधन के तहत, वक्फ मामलों की जांच प्रक्रिया में सुधार किया गया है। अब कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी नहीं माना जाएगा। इसके बजाय, राज्य सरकार कलेक्टर से ऊंचे पद के किसी अधिकारी को जांच के लिए नामित कर सकती है। इस बदलाव से जांच अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनने की उम्मीद है।
डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय
TDPके तीसरे संशोधन के अनुसार, वक्फ को डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब ट्रिब्यूनल को देरी का कारण उचित लगेगा। इस प्रावधान से वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया आसान होगी।
कल लोकसभा में पेश होगा विधेयक
लोकसभा में 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे यह विधेयक पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है।
बिल पर होगी 8 घंटे की चर्चा
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा तय की गई है। यदि जरूरत पड़ी, तो समय बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा, “हर दल को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अगर कोई चर्चा से बचना चाहता है या वॉकआउट करने की योजना बना रहा है, तो उसे रोका नहीं जाएगा।”