Ukraine Pornography Legalization Bill: रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में अब एक अलग मुद्दा सामने आया है। यूक्रेनी संसद में सांसद यारोस्लाव झेलेजन्याक ने एक नया बिल पेश किया है, जिसमें पोर्नोग्राफी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही गई है। उनका कहना है कि ये कानून पुराने ज़माने की सोच पर बना है और आज के समय में इसका कोई खास मतलब नहीं रह गया है।
बता दें कि, इस बिल का मकसद ये नहीं है कि पोर्न को पूरी तरह वैध कर दिया जाए, बल्कि ये है कि अगर कोई वयस्क अपनी मर्ज़ी से ऐसा कंटेंट बनाता या शेयर करता है, तो उसे जेल न भेजा जाए। उनका मानना है कि इससे सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी आमदनी हो सकती है, जो युद्ध के समय में काफी मददगार होगी।
अभी का कानून क्या कहता है?
फिलहाल यूक्रेनी कानून के तहत पोर्न बनाना, फैलाना या देखना भी अपराध है, जिसकी सज़ा तीन से पांच साल की जेल है। मगर हैरानी की बात ये है कि सरकार इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से टैक्स भी वसूल रही है। झेलेजन्याक ने इसे एक बड़ा विरोधाभास बताया।
बिल को मिल रहा समर्थन
इस बिल को नवंबर 2024में संसद में लाया गया था और अब तक इसे 210सांसदों का समर्थन मिल चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की पार्टी के कुछ नेता भी इसके पक्ष में हैं। टैक्स विभाग का कहना है कि 2024में इस सेक्टर से करीब 1.6मिलियन डॉलर टैक्स मिला है।
क्यों हो रही है मांग?
कानून स्पष्ट न होने की वजह से कई कंटेंट क्रिएटर्स को पुलिस और अफसरों द्वारा ब्लैकमेल और शोषण झेलना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर ये सेक्टर अपराध की सूची से हटा दिया जाए तो सरकार को हर साल 12मिलियन डॉलर का अतिरिक्त टैक्स मिल सकता है।