Waqf Board: एक तरफ जहां जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट के इस फैसले पर विरोध जताया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि कोर्ट को ऐसे प्रावधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से वक्फ अधिनियम को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के तहत वक्फ में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा दी है।
दरअसल, कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7दिन का वक्त दिया है। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के जवाब देने तक वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी।
केंद्र ने कोर्ट में क्या कहा?
वहीं, केंद्र ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि कोर्ट के पास ऐसे किसी भी वैधानिक मामले पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। केंद्र का कहना है कि कोर्ट के पास संवैधानिकता जैसे मामलों की जांच करने का अधिकार है। लेकिन किसी भी प्रावधान पर इस तरीके से रोक लगाना सही नहीं है। ये अधिकार कोर्ट के पास नहीं है।
केंद्र का कहना है कि वक्फ अधिनियम को लेकर अभी तक जो भी याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। उनमें से किसी ने भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की बात नहीं कही हैं। बता दें, केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई की दोपहर 2 बजे होगी।