नई दिल्ली। तमिल फिल्म निर्देशक और राजनेता सीमन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (08 अक्तूबर) को निर्देशक और राजनेता सीमन के खिलाफ अभिनेत्री की ओर से साल 2011 में दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपसी सहमति जताई।
पीठ ने आगे कहा, “हमारा मानना है कि यदि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए तो न्याय के हित में होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह अपीलकर्ता के खिलाफ दायर सभी शिकायतें और एफआईआर वापस ले लेंगी।”
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीमन और अभिनेत्री को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था। दरअसल, अदालत सीमन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। बता दें कि नाम तमिलर कच्ची पार्टी का नेतृत्व करने वाले पूर्व तमिल अभिनेता और फिल्म निर्देशक सीमन पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के साथ-साथ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह 2007 से 2011 के बीच शादी के आश्वासन पर सीमन के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उसका यौन शोषण किया गया।