TRAI Action Against Scammers: फेक और स्पैम कॉल्स से निपटने के लिए TRAI ने एक नया प्लान बनाया है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दूरसंचार नियामक और दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स कंज्यूमर प्रिफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR) 2018में संशोधन किया है। TCCCPR में संशोधन करते हुए अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) से यूजर्स को बचाने के लिए सख्त नियम लागू किया जाएगा।
बता दें, इन नियमों को 12फरवरी 2025को घोषित किया था। जिसकी पुष्टि आज लोकसभा में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने की हैं।
TRAI ने नए नियम
- TRAI ने TCCCPR के नियमों को संशोधित करते हुए बताया है कि अब ग्राहक 7दिनों तक स्पैम कॉल और मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों को पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए सिर्फ 3दिनों का समय दिया जाता है। लेकिन अब शिकायत दर्ज कराने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
- TRAI ने TCCCPR के नियमों में संशोधित करते हुए बताया है कि अब स्पैमर्स पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। जिसकी समय-सीमा 30दिनों से घटाकर अब सिर्फ 5दिन कर दिया गया है।
- इसके अलावा शिकायत प्रणाली में भी सख्ती कर दी है। संशोधन से पहले यदि 7दिनों में 10शिकायतें मिलती थीं, तब ही कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब 10दिनों में केवल 5शिकायतें मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम कब लागू होंगे?
TRAI ने TCCCPR के नियमों को संशोधित कर दिया हैं। जिसे 30दिनों के अंदर राजपत्र (Official Gazette) में पब्लिश होने के बाद लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ नियम ऐसे हैं, जिन्हें 60दिनों के बाद लागू किया जाएगा।
TRAI ने TCCCPR के नियमों में संशोधित करने से पहले ही 13 अगस्त 2024 को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे वे अवैध टेलीमार्केटर्स (UTMs) के सभी संसाधनों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए।