AFSPA Extended For Six Months In Manipur: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्योंमणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेशमें सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए लिया गया है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद संपूर्ण राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है। यह आदेश 1अप्रैल 2025से छह महीने तक लागू रहेगा। हालांकि, राज्य के पांच जिलों के 13पुलिस थानों के क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है।
नागालैंड के इन जिलों में लागू रहेगा AFSPA
नागालैंड में भी कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद AFSPA को अगले छह महीनों तक बढ़ा दिया गया है। यह अधिनियम जिन जिलों में लागू रहेगा, वे हैं – दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन।
इसके अलावा, कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र तथा मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन को भी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार
AFSPA का प्रभाव अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बढ़ा दिया गया है। इसमें लोंगलेंग जिले का यांगलोक पुलिस थाना क्षेत्र, वोखा जिले के भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने के क्षेत्र, और जुनहेबोटो जिले के घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाना क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी इलाकों में AFSPA 1अप्रैल 2025से अगले छह महीनों तक लागू रहेगा।
क्या है AFSPA और इसका प्रभाव?
AFSPA एक विशेष कानून है, जिसके तहत किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित किया जाता है। यह अधिनियम सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत सुरक्षाबल बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गोली भी चला सकते हैं।