नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में दूसरी बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने से मना कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला कुछ दिन पहले सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि आप नेता घोटाले के किंगपिन हैं। इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। सीबीआई ने कहा, ‘अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव डाल सकते हैं।’
सीबीआई ने दी यें दलीलें
जांच एजेंसी ने दलील में कहा कि मनीष सिसोदिया किंगपिन हैं। हम बता चुके हैं कि इनकी देरी के क्या कारण है। अदालत ने अपने आदेश में माना है कि मनीष मास्टरमाइंड हैं। आप नेता की तरफ से दलील पिछली सुनवाई के दौरान दी जा चुकी हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है।
फरवरी 2023 से हिरासत में मनीष सिसोदिया
बता दें मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी ने विरोध किया था। उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। आप नेता की पिछली जमानत अर्जी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं।