नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (12 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि ऐसा कौन सा नया सबूत सामने आया है, जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तब कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
दिल्ली HC ने दिया जवाब दाखिल करने के लिए समय
इससे पहले, ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब नौ सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।